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अनुच्छेद

  • अनुच्छेद 1* :- संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
  • *अनुच्छेद 2* :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
  • *अनुच्छेद 3* :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
  • *अनुच्छेद 4* :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां
  • *अच्नुछेद 5* :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
  • *अनुच्छेद 6* :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता
  • *अनुच्छेद 7* :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता
  • *अनुच्छेद 8* :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
  • *अनुच्छेद 9* :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना
  • *अनुच्छेद 10* :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
  • *अनुच्छेद 11* :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन
  • *अनुच्छेद 12* :- राज्य की परिभाषा
  • *अनुच्छेद 13* :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां
  • *अनुच्छेद 14* :- विधि के समक्ष समानता
  • *अनुच्छेद 15* :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध
  • *अनुच्छेद 16* :- लोक नियोजन में अवसर की समानता
  • *अनुच्छेद 17* :- अस्पृश्यता का अंत
  • *अनुच्छेद 18* :- उपाधीयों का अंत
  • *अनुच्छेद 19* :- वाक् की स्वतंत्रता
  • *अनुच्छेद 20* :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
  • *अनुच्छेद 21* :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता
  • *अनुच्छेद 21 क* :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
  • *अनुच्छेद 22* :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण
  • *अनुच्छेद 23* :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम
  • *अनुच्छेद 24* :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत
  • *अनुच्छेद 25* :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता
  • *अनुच्छेद 26* :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
  • *अनुच्छेद 29* :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  • *अनुच्छेद 30* :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  • *अनुच्छेद 32* :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
  • *अनुच्छेद 36* :- परिभाषा
  • *अनुच्छेद 40* :- ग्राम पंचायतों का संगठन
  • *अनुच्छेद 48* :- कृषि और पशुपालन संगठन
  • *अनुच्छेद 48क* :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
  • *अनुच्छेद 49*:- राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
  • *अनुछेद. 50* :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण
  • *अनुच्छेद 51* :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा
  • *अनुच्छेद 51क* :- मूल कर्तव्य
  • *अनुच्छेद 52* :- भारत का राष्ट्रपति
  • *अनुच्छेद 53* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति
  • *अनुच्छेद 54* :- राष्ट्रपति का निर्वाचन
  • *अनुच्छेद 55* :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती
  • *अनुच्छेद 56* :- राष्ट्रपति की पदावधि
  • *अनुच्छेद 57* :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
  • *अनुच्छेद 58* :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए
  • *अनुच्छेद 59* :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
  • *अनुच्छेद 60* :- राष्ट्रपति की शपथ
  • *अनुच्छेद 61* :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
  • *अनुच्छेद 62* :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां
  • *अनुच्छेद 63* :- भारत का उपराष्ट्रपति
  • *अनुच्छेद 64* :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
  • *अनुच्छेद 65* :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य
  • *अनुच्छेद 66* :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
  • *अनुच्छेद 67* :- उपराष्ट्रपति की पदावधि
  • *अनुच्छेद 68* :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन
  • *अनुच्छेद69* :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ
  • *अनुच्छेद 70* :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन
  • *अनुच्छेद 71* :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय
  • *अनुच्छेद 72* :-क्षमादान की शक्ति
  • *अनुच्छेद 73* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
  • *अनुच्छेद 74* :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
  • *अनुच्छेद 75* :- मंत्रियों के बारे में उपबंध
  • *अनुच्छेद 76* :- भारत का महान्यायवादी
  • *अनुच्छेद 77* :- भारत सरकार के कार्य का संचालन
  • *अनुच्छेद 78* :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य
  • *अनुच्छेद 79* :- संसद का गठन
  • *अनुच्छेद 80* :- राज्य सभा की सरंचना
  • *अनुच्छेद 81* :- लोकसभा की संरचना
  • *अनुच्छेद 83* :- संसद के सदनो की अवधि
  • *अनुच्छेद 84* :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता
  • *अनुच्छेद 85* :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन
  • *अनुच्छेद 87* :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
  • *अनुच्छेद 88* :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी अधिकार
  • *अनुच्छेद 89* :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
  • *अनुच्छेद 90* :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना
  • *अनुच्छेद 91* :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति
  • *अनुच्छेद 92* :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना
  • *अनुच्छेद 93* :- लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • *अनुचित 94* :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
  • *अनुच्छेद 95* :- अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां
  • *अनुच्छेद 96* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना
  • *अनुच्छेद 97* :- सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
  • *अनुच्छेद 98* :- संसद का सविचालय
  • *अनुच्छेद 99* :- सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • *अनुच्छेद 100* – संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  • *अनुच्छेद 108* :- कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
  • *अनुत्छेद 109* :- धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया
  • *अनुच्छेद 110* :- धन विधायक की परिभाषा
  • *अनुच्छेद 111* :- विधेयकों पर अनुमति
  • *अनुच्छेद 112* :- वार्षिक वित्तीय विवरण
  • *अनुच्छेद 118* :- प्रक्रिया के नियम
  • *अनुच्छेद 120* :- संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
  • *अनुच्छेद 123* :- संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति
  • *अनुच्छेद 124* :- उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
  • *अनुच्छेद 125* :- न्यायाधीशों का वेतन
  • *अनुच्छेद 126* :- कार्य कार्य मुख्य न्याय मूर्ति की नियुक्ति
  • *अनुच्छेद 127* :- तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
  • *अनुच्छेद 128* :- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
  • *अनुच्छेद 129* :- उच्चतम न्यायालय का अभिलेख नयायालय होना
  • *अनुच्छेद 130* :- उच्चतम न्यायालय का स्थान
  • *अनुच्छेद 131* :- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
  • *अनुच्छेद 137* :- निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन
  • *अनुच्छेद 143* :- उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
  • *अनुच्छेद144* :-सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता
  • *अनुच्छेद 148* :- भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक
  • *अनुच्छेद 149* :- नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तिया
  • *अनुच्छेद 150* :- संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप
  • *अनुच्छेद 153* :- राज्यों के राज्यपाल
  • *अनुच्छेद 154* :- राज्य की कार्यपालिका शक्ति
  • *अनुच्छेद 155* :- राज्यपाल की नियुक्ति
  • *अनुच्छेद 156* :- राज्यपाल की पदावधि
  • *अनुच्छेद 157* :- राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ
  • *अनुच्छेद 158* :- राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
  • *अनुच्छेद 159* :- राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • *अनुच्छेद 163* :- राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद
  • *अनुच्छेद 164* :- मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
  • *अनुच्छेद 165* :- राज्य का महाधिवक्ता
  • *अनुच्छेद 166* :- राज्य सरकार का संचालन
  • *अनुच्छेद 167* :- राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  • *अनुच्छेद 168* :- राज्य के विधान मंडल का गठन
  • *अनुच्छेद 170* :- विधानसभाओं की संरचना
  • *अनुच्छेद 171* :- विधान परिषद की संरचना
  • *अनुच्छेद 172* :- राज्यों के विधानमंडल कि अवधी
  • *अनुच्छेद 176* :- राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
  • *अनुच्छेद 177* :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
  • *अनुच्छेद 178* :- विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • *अनुच्छेद 179* :- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना
  • *अनुच्छेद 180* :- अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति
  • *अनुच्छेद 181* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पिठासिन ना होना
  • *अनुच्छेद 182* :- विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
  • *अनुच्छेद 183* :- सभापति और उपासभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाया जाना
  • *अनुच्छेद 184* :- सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति
  • *अनुच्छेद 185* :- संभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना
  • *अनुच्छेद 186* :- अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
  • *अनुच्छेद 187* :- राज्य के विधान मंडल का सविचाल.
  • *अनुच्छेद 188* :- सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
  • *अनुच्छेद 189* :- सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
  • *अनुच्छेद 199* :- धन विदेश की परिभाषा
  • *अनुच्छेद 200* :- विधायकों पर अनुमति
  • *अनुच्छेद 202* :- वार्षिक वित्तीय विवरण
  • *अनुच्छेद 213* :- विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति
  • *अनुच्छेद 214* :- राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
  • *अनुच्छेद 215* :- उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
  • *अनुच्छेद 216* :- उच्च न्यायालय का गठन
  • *अनुच्छेद 217* :- उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें
  • *अनुच्छेद 221* :- न्यायाधीशों का वेतन
  • *अनुच्छेद 222* :- एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण
  • *अनुच्छेद 223* :- कार्यकारी मुख्य न्याय मूर्ति के नियुक्ति
  • *अनुच्छेद 224* :- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • *अनुच्छेद 226* :- कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
  • *अनुच्छेद 231* :- दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
  • *अनुच्छेद 233* :- जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • *अनुच्छेद 241* :- संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च-न्यायालय
  • *अनुच्छेद 243* :- पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां
  • *अनुच्छेद 244* :- अनुसूचित क्षेत्रो व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
  • *अनुच्छेद 248* :- अवशिष्ट विधाई शक्तियां
  • *अनुच्छेद 252* :- दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति
  • *अनुच्छेद 254* :- संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति
  • *अनुच्छेद 256* :- राज्यों की और संघ की बाध्यता
  • *अनुच्छेद 257* :- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
  • *अनुच्छेद 262* :- अंतर्राज्यक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
  • *अनुच्छेद 263* :- अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन
  • *अनुच्छेद 266* :- संचित निधी
  • *अनुच्छेद 267* :- आकस्मिकता निधि
  • *अनुच्छेद 269* :- संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले कर
  • *अनुच्छेद 270* :- संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर
  • *अनुच्छेद 280* :- वित्त आयोग
  • *अनुच्छेद 281* :- वित्त आयोग की सिफारिशे
  • *अनुच्छेद 292* :- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
  • *अनुच्छेद 293* :- राज्य द्वारा उधार लेना
  • *अनुच्छेद 300 क* :- संपत्ति का अधिकार
  • *अनुच्छेद 301* :- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
  • *अनुच्छेद 309* :- राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों
  • *अनुच्छेद 310* :- संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
  • *अनुच्छेद 313* :- संक्रमण कालीन उपबंध
  • *अनुच्छेद 315* :- संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
  • *अनुच्छेद 316* :- सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि
  • *अनुच्छेद 317* :- लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना
  • *अनुच्छेद 320* :- लोकसेवा आयोग के कृत्य
  • *अनुच्छेद 323 क* :- प्रशासनिक अधिकरण
  • *अनुच्छेद 323 ख* :- अन्य विषयों के लिए अधिकरण
  • *अनुच्छेद 324* :- निर्वाचनो के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना
  • *अनुच्छेद 329* :- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन
  • *अनुछेद 330* :- लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये स्थानो का आरणण
  • *अनुच्छेद 331* :- लोक सभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • *अनुच्छेद 332* :- राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण
  • *अनुच्छेद 333* :- राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
  • *अनुच्छेद 343* :- संघ की परिभाषा
  • *अनुच्छेद 344* :- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति
  • *अनुच्छेद 350 क* :- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं
  • *अनुच्छेद 351* :- हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश
  • *अनुच्छेद 352* :- आपात की उदघोषणा का प्रभाव
  • *अनुछेद 356* :- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
  • *अनुच्छेद 360* :- वित्तीय आपात के बारे में उपबंध
  • *अनुच्छेद 368* :- सविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया
  • *अनुच्छेद 377* :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
  • *अनुच्छेद 378* :- लोक सेवा आयोग

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